राशन कार्ड क्या होता है?
राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है, जो
भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर अनाज (चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन
आदि) उपलब्ध
कराने के लिए जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है और कई सरकारी
योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है,
लेकिन यह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA –
National Food Security Act, 2013) के तहत
आता है।
2. राशन
कार्ड के प्रकार
भारत में राशन कार्ड को आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में
बांटा गया है:
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड
✅ सबसे गरीब परिवारों के लिए (अत्यंत गरीब, बेरोजगार, वृद्ध, विधवा, विकलांग, भूमिहीन मजदूर)
✅
प्रति परिवार 35 किलो राशन (₹3/किलो
चावल, ₹2/किलो गेहूं)
✅
कोई आय सीमा नहीं, केवल अत्यधिक गरीब लोग पात्र होते हैं।
बीपीएल (BPL) राशन
कार्ड – गरीबी रेखा से नीचे
✅ जिनकी परिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है।
✅
प्रति सदस्य 5 किलो राशन (₹3/किलो
चावल, ₹2/किलो गेहूं)
✅
सरकार द्वारा अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलता है।
एपीएल (APL) राशन
कार्ड – गरीबी रेखा से ऊपर
✅ जिनकी परिवारिक आय गरीबी रेखा से ऊपर है।
✅
इस श्रेणी के लिए राशन सब्सिडी सीमित होती है।
✅
सभी राज्य अपने नियमों के अनुसार APL कार्ड पर राशन देते हैं।
पीएचएच (PHH) राशन
कार्ड – प्राथमिकता परिवार कार्ड
✅ ग्रामीण
और शहरी गरीब परिवारों के लिए।
✅
प्रत्येक सदस्य को 5
किलो राशन प्रति माह दिया जाता है।
✅
NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के
अंतर्गत पात्र लोगों को यह मिलता है।
3. राशन
कार्ड के लाभ (Advantages of Ration Card)
🔹 रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध (चावल, गेहूं, दाल, चीनी, केरोसिन
आदि)
🔹 पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर
आईडी बनवाने में मददगार)
🔹 सरकारी योजनाओं का लाभ (प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला
योजना, किसान सम्मान निधि आदि
राशन कार्ड आवेदन कैसे करें और नाम कैसे जोड़ें !
राशन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण
दस्तावेज है, जिससे सरकारी राशन (गेंहू, चावल, चीनी, केरोसिन
आदि) रियायती
दरों पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह पहचान
प्रमाण और
विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर आप नया
राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या उसमें नया नाम जोड़ना चाहते हैं,
1. राशन
कार्ड के प्रकार
राशन कार्ड तीन प्रकार के
होते हैं
- एपीएल (APL) कार्ड – गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty
Line) वाले परिवारों के लिए।
- बीपीएल (BPL) कार्ड – गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty
Line) वाले परिवारों के लिए।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड – अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर
परिवारों के लिए।
आपको अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर राशन कार्ड का चयन करना होगा।
2. नया राशन
कार्ड कैसे बनवाएं?
राशन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
तरीकों से बनवाया जा सकता है।
🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप घर बैठे राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं,
तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
👉 अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
🔗
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल
👉 या अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं:
- बिहार –
http://epds.bihar.gov.in/
- उत्तर प्रदेश –
https://fcs.up.gov.in/
- मध्य प्रदेश –
http://ration.mp.gov.in/
- राजस्थान –
http://food.raj.nic.in/
2: राशन कार्ड के लिए आवेदन करें
👉 "नया राशन कार्ड आवेदन" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
👉
अपना राज्य, जिला, ब्लॉक
और ग्राम पंचायत/शहर चुनें।
👉
"आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें" या "ऑनलाइन
आवेदन करें" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3: आवश्यक
जानकारी भरें
👉 राशन कार्ड आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें:
✅
मुखिया का नाम (परिवार के मुखिया का नाम)
✅
पिता/पति का नाम
✅
पूरा पता (गांव/शहर, पिनकोड, जिला)
✅
परिवार के सदस्यों की संख्या और उनका विवरण
✅
आधार नंबर (सभी सदस्यों का)
✅
बैंक अकाउंट डिटेल्स (यदि लागू हो)
✅
गैस कनेक्शन की जानकारी (यदि कोई हो)
4: दस्तावेज अपलोड करें
👉 निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें:
📌
आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में
📌
बैंक पासबुक की कॉपी – बैंक खाते की जानकारी के लिए
📌
बिजली/पानी का बिल – पते का प्रमाण
📌
राशन कार्ड आवेदन पत्र की फोटो
📌
पासपोर्ट साइज फोटो – परिवार के सभी सदस्यों की
5: आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
👉 सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद
Submit बटन पर क्लिक करें।
👉
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद रसीद (Acknowledgment
Receipt) डाउनलोड करें और प्रिंट करके
सुरक्षित रखें।
👉 आवेदन के 15-30 दिनों
के बाद राशन
कार्ड का स्टेटस चेक
करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
👉
आधार नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और "राशन कार्ड
स्टेटस देखें" पर क्लिक करें।
3. ऑफलाइन
आवेदन प्रक्रिया (CSC केंद्र
से)
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप लोकल राशन दुकान या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: नजदीकी
राशन डीलर या CSC केंद्र
पर जाएं।
2: राशन
कार्ड आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3: फॉर्म
जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
4: 15-30 दिनों
के बाद राशन कार्ड कलेक्ट करें।
4. राशन
कार्ड में नाम कैसे जोड़ें?
अगर आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ा है (जैसे शादी या
बच्चे का जन्म) और आप
राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं, तो यह
प्रक्रिया अपनाएं।
🔹 ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
राशन
कार्ड संशोधन" या "नाम जोड़ें" विकल्प पर क्लिक करें।
राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
नए
सदस्य की जानकारी (नाम, जन्मतिथि,
आधार, रिश्ते का विवरण) भरें।
आवश्यक
दस्तावेज अपलोड करें (जन्म
प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड)।
सबमिट
करने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड करें।
👉 15-30 दिनों के भीतर राशन कार्ड में नया नाम अपडेट हो जाएगा।
🔹 ऑफलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं।
नाम
जोड़ने का आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक
दस्तावेज जमा करें (जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र)।
15-30 दिनों
में नया नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
5. राशन
कार्ड से नाम कैसे हटाएं?
अगर परिवार का कोई सदस्य शादी के बाद दूसरे राशन कार्ड में
जुड़ना चाहता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप नाम हटा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
राज्य की खाद्य विभाग वेबसाइट पर जाएं।
"राशन
कार्ड में संशोधन" > "नाम
हटाएं" विकल्प चुनें।
राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज
करें।
सदस्य का विवरण भरें और प्रमाण
दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र या शादी प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
सबमिट करें और 15-30 दिनों में नाम हट जाएगा।
6. निष्कर्ष
✅ राशन कार्ड आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
✅
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड,
बैंक डिटेल्स और पते का प्रमाण
आवश्यक है।
✅
परिवार में नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में
जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र जरूरी है।
✅
राशन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
ℹ️ अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य की आधिकारिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
की वेबसाइट पर जाएं।
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